उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना 2025: उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की बेटियों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इनमें से एक विशिष्ट योजना है उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के विवाह को प्रोत्साहन दिया जाता है और उन्हें विवाह के दौरान आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। बता दें इस योजना के अंतर्गत अब तक लाभ राशि 51000 प्रति बालिका थी जिसे अब बढ़कर ₹1,00,000 कर दिया गया है।
हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जौनपुर में गठित किए गए सामूहिक विवाह के दौरान यह घोषणा की अब उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पंजीकृत सभी बालिकाओं को विवाह के लिए ₹1,00,000 तक की लाभ राशि और एक स्कूटी प्रदान की जाएगी जिससे अब इस योजना के अंतर्गत करीबन 4 लाख बालिकाओं के विवाह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि उत्तर प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बालिकाओं को भी बेहतर सामाजिक और वैवाहिक जीवन प्राप्त हो सके।
क्या है उत्तर प्रदेश सामुहिक विवाह योजना?
जैसा कि हम सब जानते हैं आज भी समाज में बालिकाओं की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में पिछड़े वर्ग के लोग आज भी बालिकाओं को बोझ मानते हैं वहीं कुछ परिवार ऐसे होते हैं की बालिकाओं के जन्म से ही उनकी शादी की चिंता करने लगते हैं परंतु आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से यह अभिभावक अपनी बच्चियों का विवाह नहीं कर पाते जिसकी वजह से बच्चियों को आत्मविश्वास के बिना जीवन व्यतीत करना पड़ता है । आज भी उत्तर प्रदेश के कई सारे इलाके ऐसे हैं जिसमें शादी योग्य आयु की बालिकाएं आर्थिक सुविधा की कमी की वजह से अब तक शादी से वंचित है और सामाजिक जीवन नहीं जी का रही। जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक योजना की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभिभावक इस योजना में पंजीकरण करा कर शादी के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
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उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के लाभ
- उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से अब प्रत्येक बालिका को 51000 की जगह ₹100000 तक की लाभ राशि बैंक खाते में प्रदान की जाएगी ।
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी वर वधु को विवाह के दौरान वैवाहिक सामग्री भी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है ।
- वहीं विवाह के आयोजन से पहले इस योजना के अंतर्गत अभिभावकों को विवाह समारोह में खर्च करने के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि अभिभावक बच्चियों की शादी के लिए मेहमानों की आवभगत, शादी व्यवस्था, पंडाल इत्यादि पर खर्च कर सके ।
- इस योजना की वजह से प्रदेश में बाल विवाह के मामलों में कमी देखी जा रही है।
- इस प्रकार की अन्य योजनाओं की वजह से उत्तर प्रदेश में अब बालिकाओं के जन्म को बोझ नहीं समझा जा रहा जिसकी वजह से बालिकाओं के जीवन स्तर और ज्यादा बेहतर हो रहा है।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पात्रता मापदंड
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाली बालिका की आयु 18 वर्ष होनी जरूरी है।
- इस योजना के अंतर्गत वर की आयु 21 वर्ष है उससे अधिक होनी आवश्यक है ।
- योजना के अंतर्गत आवेदक बालिका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ,अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से होनी जरूरी है।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदक बालिका की पारिवारिक वार्षिक आय ₹200000 से कम होनी जरूरी है।
- इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही दिया जाएगा ।
- इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को भी सम्मिलित किया जा रहा है ।
- हालांकि इस योजना का लाभ केवल एक बार ही एक वधु को दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना लाभ राशि
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सरकार ने अब लाभ राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। 1 अप्रैल 2025 के पश्चात इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाली सभी बालिकाओं को ₹100000 तक का लाभ इस योजना के माध्यम से दिया जाएगा । जिसके अंतर्गत विवाह के समय उपलब्ध कराई जाने वाली लाभ राशि और विवाह से पहले समारोह आयोजित करने हेतु आर्थिक सहायता भी जोड़ी जाएगी। साथ ही इस योजना की लाभार्थी वधु को सरकार अब एक स्कूटी भी देने वाली है।
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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आवेदन प्रक्रिया
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदक को cmsvy.upsdc.gov.in इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

- इस आधिकारीक वेबसाइट के होम पेज पर आवेदक को पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर आवेदन फार्म पर क्लिक करना होगा ।
- आवेदन फार्म पर क्लिक करने के बाद आवेदक को आधार कार्ड जन्मतिथि जैसे विवरण दर्ज कर मोबाइल नंबर भरना होगा और ओटीपी सत्यापित करना होगा।

- ओटीपी सत्यापित होने के बाद आवेदक के सामने एक आवेदन फॉर्म आ जाता है।
- आवेदक बालिका को इस आवेदन फार्म को सावधानीपूर्वक भरना होगा और इसे सबमिट कर देना होगा।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा इस आवेदन की प्राप्ति के पश्चात आवेदक के आवेदन और दस्तावेजों को सत्यापित किया जाता है और योग्य लाभार्थी को विवाह से पहले ,विवाह के दौरान और विवाह के पश्चात आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वहीं अब इस योजना के अंतर्गत राशि को 51000 से बढ़कर 1 लाख कर दिया गया है। साथ ही अब इस योजना के अंतर्गत प्रतीक लाभार्थी बिटिया को स्कूटी भी प्रदान की जाएगी।