पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हाल ही में अविवाहित महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण रूपश्री प्रकल्प योजना गठित की गई है। इस योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल की सभी आर्थिक रूप से तनाव ग्रस्त अविवाहित बेटियों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है जिसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल सरकार बेटियों को ₹25000 तक की वित्तीय मदद प्रदान कर रही है।
पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल रुपश्री प्रकल्प योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों को विवाह के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को विवाह के दौरान किसी भी प्रकार का तनाव न हो।
वही इन बच्चियों के विवाह में निर्बाध रूप से पूरे हो जाए । इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों की बेटियों को विवाह के समय ₹25000 एकमुश्त दिए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में महिला सशक्तिकरण भी सुनिश्चित किया जा रहा है।
पश्चिम बंगाल रूपश्री प्रकल्प योजना लाभ
पश्चिम बंगाल रुपश्री प्रकल्प योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं:-
- इस योजना के वजह से प्रदेश में गरीब परिवारों की बेटियों को विवाह के दौरान आर्थिक सहायता मिल रही है।
- योजना की वजह से पश्चिम बंगाल में बाल विवाह में भी कमी देखने को मिल रही है।
- वहीं अब लोग इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चियों की कानूनी उम्र में ही विवाह को प्रोत्साहित कर रहे हैं।
- इस योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा रहा है।
- योजना के माध्यम से बच्चियों को विवाह से पहले ₹25000 एकमुश्त दिए जाते हैं जिससे विवाह के दौरान बच्चियों की शादी के खर्चे में अभिभावकों को मदद मिल जाती है वहीं बेटियों पर सामाजिक दबाव भी नहीं पड़ता।
पश्चिम बंगाल रूपश्री प्रकल्प योजना लाभ राशि
- पश्चिम बंगाल रूपश्री प्रकल्प योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों की बेटियों को एकमुश्त 25000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- यह राशि मुख्यतः बेटियों के विवाह के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए दी जाती है।
- इस राशि का वितरण लाभार्थी के खाते में उसकी शादी से 5 दिन पहले किया जाता है।
पश्चिम बंगाल रुपश्री प्रकल्पा योजना पात्रता मापदंड
पश्चिम बंगाल रूपश्री प्रकल्प योजना के अंतर्गत आवेदक बालिका को निम्नलिखित पात्रता मापदंड जाँचने होंगे
- योजना के अंतर्गत बालिका की आयु 18 वर्ष होनी आवश्यक है।
- यह योजना केवल अविवाहित बालिकाओं के लिए ही शुरू की गई है।
- जिसके अंतर्गत योजना का लाभ बालिका को केवल उसकी पहली शादी के दौरान ही दिया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि आवेदक पिछले 5 वर्ष से पश्चिम बंगाल का निवासी हो।
- अथवा आवेदक के माता-पिता स्थाई रूप से बंगाल के निवासी हो।
- योजना के अंतर्गत आवेदक की पारिवारिक वार्षिक डेढ़ लाख रुपए से कम होनी जरूरी है।
- इस योजना के अंतर्गत वर की आयु भी 21 वर्ष होनी जरूरी है ।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन के पास में अपना खुद का बैंक खाता होना जरूरी है।
पश्चिम बंगाल रूपश्री प्रकल्प योजना आवश्यक दस्तावेज
पश्चिम बंगाल रूपश्री प्रकल्प योजना के अंतर्गत आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज मूल रूप से संलग्न करने होंगे:-
- आवेदक बालिका का पहचान प्रमाण पत्र
- आवेदक बालिका का आयु प्रमाण पत्र
- आवेदक बालिका की विवाह स्थिति
- आवेदक बालिका की पारिवारिक आय प्रमाण पत्र
- आवेदक बालिका का निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक बालिका के प्रस्तावित विवाह का प्रमाण जिसमें विवाह का निमंत्रण/ विवाह के पंजीकरण हेतु नोटिस संलग्न किया जा सकता है
- दूल्हा दुल्हन दोनों के आयु प्रमाण पत्र
- बालिका का बैंक खाता विवरण
पश्चिम बंगाल रुपश्री योजना आवेदन सत्यापन और धन वितरण
- पश्चिम बंगाल रुपश्री प्रकल्प योजना के अंतर्गत आवेदकों के आवेदनों का सत्यापन ,जांच अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- जिसमें प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा।
- जांच के बाद विभाग को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
- इसके पश्चात सत्यापन प्रक्रिया पूरी होते ही आवेदकों को आईएफएमएस IFMS के माध्यम से बैंक खाते में लाभ राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- यह लाभ राशि प्रस्तावित विवाह तिथि के 5 दिन पहले खाते में पहुंचा दी जाती है।
पश्चिम बंगाल रुपश्री प्रकल्प योजना आवेदन प्रक्रिया
- पश्चिम बंगाल रूपश्री प्रकल्प योजना के अंतर्गत आवेदक बालिका स्थानीय पंचायत / BDO / नगर पालिका कार्यालय में जाकर आवेदन फार्म प्राप्त कर सकती है।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद बालिका को इस आवेदन फार्म को सावधानी पूर्वक भरना होगा और मांगे गए सभी दस्तावेज स्व सत्यापित दो फोटोकॉपी के साथ कार्यालय में जाकर जमा करना होगा ।
जिसके पश्चात अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होते ही बैंक खाते में लाभ राशि ट्रांसफर कर दी जाती है।
निष्कर्ष
इस प्रकार वे सभी अविवाहित बालिकाएं जो पश्चिम बंगाल की निवासी हैं और अपने विवाह में सहायता प्राप्त करने हेतु इस योजना का लाभ उठाना चाहती है वह जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल रुपश्री प्रकल्प योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं और इस योजना के माध्यम से विवाह हेतु ₹25000 की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए बालिकाओं से निवेदन है कि इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट rupashri.gov.in पर वीज़िट करें और योजना का संपूर्ण विवरण प्राप्त करें।